मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 52 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 16,500/-रूपये लिया गया समन शुल्क, बिना रिफ्लेक्टर एवं नो पार्किंग वाहनों पर किया गया कार्यवाही !

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यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

यातायात नियमों का पालन नही करने वाले वाहन चालकों पर निरन्तर जारी रहेगी कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईश भी दी जा रही है। दिनांक 20 दिसंबर 22 को यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुल 52 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें मौके पर वाहन से संबंधित कागजात पेश नहीं करने पर 09 वाहनों के चालकों पर 2700/-रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चालाने वाले 21 चालकों से 6300/-रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 09 वाहन के चालकों से 2700/-रूपये, दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 03 वाहन के चालकों से 900/-रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने वाले 01 वाहन के चालक से 500/-रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना पाये गये 07 वाहन के चालकों से 2100/-रूपये, वाहन का नम्बर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाये गये 01 वाहन के चालक से 300/-रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 1000/-रूपये, समन शुल्क लिया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन को नियंत्रित गति से वाहन चलाने, वाहन में नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, अपने वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करने, वाहन का सम्पूर्ण दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाईश दी गई।

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