जशपुर जिले के थाना व चौकी में जप्ती माल का संधारण करने वाले कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया

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थाना व चौकी में विभिन्न जप्ती माल के निराकरण के संबंध में कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया

मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त जप्त वाहन को राजसात कराने के प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया  

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,                       

जशपुर. जिले के विभिन्न थाना व चौकी में पदस्थ जप्ती माल का संधारण करने वाले आरक्षक व प्रधान आरक्षकों का रविवार को पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल आईपीएस द्वारा कार्यालय जशपुर में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। थाना व चौकी में रखे जिस जप्ती माल का निराकरण हो चुका है, उक्त माल अकारण लंबित है, उसके आवेदक को सूचित कर माल अपने सुपूर्दनामा में लेने के लिये न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कराना है, तत्पश्चात् उक्त माल को संबंधित प्रार्थी को सुपूर्दनामा में दिये जाने के संबंध में निर्देश दिया गया। ऐसे माल जिसका थाना में कोई अभिलेख दर्ज नहीं है, उनके प्रार्थी को बुलाकर सुपूर्दनामा में दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। धारा 41(1-4) जा.फौ./379 भा.द.वि. के संबंध में मालमालिक/संपत्ति के मालिक का पता कर धारा 411, 414, 403 भा.द.वि. एवं धारा 102 जा.फौ. के अन्तर्गत कार्यवाही कर माल के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया। प्रकरण के चालान न्यायालय पेश करने के साथ जप्ती माल को भी न्यायालय पेश करने के निर्देश दिये गये। धारा 122 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया। 

एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण में कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया गया। मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने वाले वाहन का राजसात की कार्यवाही कराने के संबंध में जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, प्रथम सूचना पत्र, चालान की प्रति, न्यायालय निर्णय की प्रति कलेक्टर की ओर प्रेषित कर उक्त प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। उक्त प्रशिक्षण बैठक में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर राजेन्द्र सिंह परिहार, समस्त थाना व चौकी के जप्ती माल संधारण करने वाले कर्मचारी उपस्थित थे।    

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