एनएच 43 भूअर्जन मुआवजा प्रकरण : सुपिरियर फादर सोसायटी ऑफ जीसू समाज काथलिक-कुनकुरी को दिये गये भूअर्जन के विवादित प्रकरण पर प्रशासन ने जवाब देकर रखा अपना पक्ष, पूर्व भूमि स्वामी के पुत्र ने की थी अनियमित्ता की शिकायत

एनएच 43 भूअर्जन मुआवजा प्रकरण : सुपिरियर फादर सोसायटी ऑफ जीसू समाज काथलिक-कुनकुरी को दिये गये भूअर्जन के विवादित प्रकरण पर प्रशासन ने जवाब देकर रखा अपना पक्ष, पूर्व भूमि स्वामी के पुत्र ने की थी अनियमित्ता की शिकायत

December 22, 2022 Off By Samdarshi News

पूर्व भूमि स्वामी के पुत्र ने प्रकरण में अनियमित्ता की शिकायत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्री सहित अनेक उच्चाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को है प्रेषित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कुनकुरी/जशपुर

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कुनकुरी नगर सीमा के अन्तर्गत भू अर्जन के मामले में किये गये मुआवजा प्रकरण की अनियमितता को लेकर पूर्व जमीन मालिक स्व. इग्नेश लकड़ा के पुत्र विरेन्द्र लकड़ा द्वारा प्रधानमंत्री को शिकायत प्रेषित कर प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति, केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, केन्द्रीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग, महामहिम राज्यपाल छ.ग., मुख्य सचिव छ.ग., कमिश्नर सरगुजा संभाग, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर, कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर, कलेक्टर जशपुर, पुलिस अधीक्षक जशपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुनकुरी एवं अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग जशपुर को देकर कार्यवाही की मांग की गई है।

इस संदर्भ में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुनकुरी जिला जशपुर द्वारा जिला जनसम्पर्क के माध्यम से एक विज्ञप्ति प्रसारित कर प्रकरण के तथ्यों को सार्वजनिक किया गया। जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुनकुरी द्वारा निम्न बिंदु के अनुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

(1) शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की कंडिका 01 में शिकायत किया गया है, कि छत्तीसगढ़ में आवेदक के पूर्वजों के स्वामित्व में खसरा नं. 241 रकबा 26.50 एकड़ भूमि स्थित है, उक्त भूमि पर वर्ष 1951 में विदेशी नागरिक फादर एच. गिटर्स निवासी बेल्जियम के द्वारा फर्जी ढंग से स्वयं को ग्राम कुनकुरी का निवासी बताते हुए अ.ज.जा. वर्ग की उपरोक्त भूमि को बेनामी संव्यवहार करते हुए छल कपट कर रकबा 19.50 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया बताया गया है, जब वर्ष 1951 ईसवीं में शिकायतकर्ता ने विदेशी नागरिक का होना बताया गया तब उसके पश्चात उक्त अंतरणकर्ता के नाम पर भूमि स्वामी में अंकित होना चाहिए जबकि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख अनुसार भूमि खसरा नं. 241 / 2 रकबा 4.85 एकड़ भूमि स्वामी सुपीरियर फादर सोसायटी ऑफ जीसु समाज काथलिक साकिन कुनकुरी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है, इस प्रकार उक्त भूमि पर किसी विदेशी नागरिक का नाम अंकित नहीं रही है ।

 (2) शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की पैरा 02 में वर्णित बिन्दु के संबंध में लेख है, कि इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 201808031700009 / 06 /अ-23 / 2017-18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06/10 /2022 के अनुसार भूमि खसरा नं. 241 / 2 का अंतरण वर्ष 02/10/1959 के पूर्व है, जो कि उचित प्रतिफल देकर सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक मिशन जशपुर के द्वारा पतरस एक्का से डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से विधिवत क्रय किया गया है। खसरा नं. 241 / 2 रकबा 1.963 हे. भूमि के संबंध में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 – ख के प्रावधान आकर्षित नहीं होता है।

(3) शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत मुख्यतः खसरा नं. 241 / 2 रकबा 1.936 हे. से संबंधित है, उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी सुपीरियर फादर सोसायटी ऑफ यीशु समाज कैथोलिक की भूमि है जो कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर नगर के रा.प्र. क्र. 76 / अ – 2 / 1989-90 पक्षकार म.प्र. शासन बनाम सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक समाज कुनकुरी में पारित आदेश दिनांक 07/07/1990 द्वारा कृषि से कृषि भिन्न प्रयोजन में व्यपवर्तित है ।

(4) आवेदित भूमि परिवर्तित भूमि होने से प्रावधान अनुसार मुआवजा की गणना किया गया है।

(5) शिकायतकर्ता ने भूमि खसरा नं. 225 रकबा 1.019 हे. भूमि परिवर्तित बताकर मुआवजा की गणना किया जाना बताया गया है, उक्त संबंध में लेख है, कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी अगापित तिर्की इंजार्च ऑफ लोयोला कुनकुरी के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि परिवर्तित भूमि नही है। न ही परिवर्तित भूमि के अनुसार मुआवजा की गणना की गई है। भूमि खसरा नं. 244 / 1 रकबा 0.6960 हे. राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी गर्वनिंग बॉडी ऑफ लोयोला हाईस्कूल जोसेफ प्रेसीडेंटस कुनकुरी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है उक्त भूमि व्यपवर्तित भूमि है। भूमि खसरा नं. 244/1 परिवर्तित भूमि होने से विधिवत मुआवजा की गणना हुई है। इस प्रकार मुआवजा की गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत भूमि खसरा नं. 241/2 कुल रकबा 1.936 हे. जो कि सुपीरियर फादर सोसायटी यीशु समाज कैथोलिक के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि व्यपवर्तित भूमि है, में से अर्जित रकबा 0.168 हेक्टेयर अर्थात 1680 वर्गमीटर का प्रचलित गाईड लाईन अनुसार कुल प्रतिकर रूपये 3,76,78,368 / – की गणना किया गया है।

खसरा नं. 225 कुल रकबा 1.019 हे. जो कि भूमि स्वामी अगापित तिर्की इंजार्च ऑफ लोयोला कुनकुरी है, में से अर्जित रकबा 0.008 हे अर्थात् 80 वर्ग मीटर असिंचित कृषि भूमि का प्रचलित गाईड लाईन अनुसार कुल प्रतिकर रूपये 17,94,208 / – गणना किया गया है।

खसरा नं. 244/1 कुल रकबा 0.6960 हे. परिवर्तित है, भूमि स्वामी गर्वनिंग बॉडी ऑफ लोयोला हाईस्कूल जोसेफ प्रेसीडेंट्स कुनकुरी के नाम पर दर्ज है, में से अर्जित रकबा 0.052 हे. अर्थात् 520 वर्गमीटर का प्रचलित गाईड लाईन अनुसार प्रतिकर की राशि 1,16,62,352/ – गणना किया गया है । इस प्रकार विधिवत गणना किया जाकर भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

पढ़े पूर्व भूमिस्वामी के पुत्र द्वारा की गई पूरी शिकायत……………………