यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही:मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 78 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 23,400/- रूपये लिया गया समन शुल्क.

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बिना रिफलेक्टर एव नो पार्किंग, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहनों पर की गई कार्यवाही

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर जारी रहेगी निरन्तर कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा 

जांजगीर-चांपा : यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईश दी जा रही है।

दिनांक 27 दिसंबर 22 को यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम का उलंघन करने वाले कुल 78 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें मौके पर वाहनों से संबंधित कागजात पेश नही करने पर 03 वाहनों के चालकों पर 900/- रूपये नंबर अस्पष्ट होना 02 चालकों से 600/- रूपये अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 02 वाहनों के चालकों से 600/- रूपये दो पहिया वाहन में तीन सवारी चलाने वाले 52 वाहनों के चालकों से 15,600/- रूपये वाहनों में बिना रिफलेक्टर लगाये वाहन चलाने वाले 07 वाहन चालकों से 2100/- रूपये वाहनों का हेड लाईट आधा काला नही होना पाये गये 09 वाहन चालकों से 2700/- रूपये वाहन में पार्किंग लाईट का नही होने पर 02 वाहन चालकों से 600/- रूपये माल वाहक वाहन में यात्री परिवहन करना 01 वाहन चालक से 300/- रूपये समन शुल्क लिया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहन को नियंत्रित गति से वाहन चलाने वाहन में नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफलेक्टर लगाने अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करने वाहन का संपूर्ण दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाईश भी दी गई।

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