अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम का जशपुर जिले में प्राथमिकता से किया जा रहा क्रियान्वयन

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कलेक्टर ने सफीरा मिंज को उनके आवासीय भवन का नियमितीकरण प्रमाण पत्र किया प्रदान

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 के प्रावधान का जिले में प्राथमिकता  क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी मेंकलेक्टर डॉ रवि मित्तल द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में जशपुर के चोंगोबस्ती निवासी श्रीमती सफीरा मिंज को उनके आवासीय भवन का नियमितीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने आवेदिका को भवन नियमितीकरण की बधाई दी। हितग्राही श्रीमती मिंज ने भी अपने भवन का नियमतिकरण होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कलेक्टर डॉ मित्तल द्वारा बताया गया कि जिले के 5 निवेश क्षेत्र एवं नगरीय निकायों में जितने भी भवन निर्माण हुए हैं जिनका नक्शा अनुमोदित नहीं है वे शासन की इस लाभकारी योजना ष्अनाधिकृत विकास का नियमितीकरणष् के अंतर्गत संबंधित नगरीय निकायों में व नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर में आवेदन कर नियमितीकरण करा सकते है। इस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 निर्धारित है। कलेक्टर ने सभी हितग्राहियों से उक्त दिनांक के पूर्व आवेदन कर अपने भवन को नियमिति करण कराने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम को शासन द्वारा शिथिल किया गया है। जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, सामाजिक, औद्योगिक सभी प्रकार के भवनों जिसमें भवनों के पार्किंग, भूमि उपयोग में परिवर्तन, सीमान्त खुला क्षेत्र, तल क्षेत्र अनुपात एवं पहुँच मार्ग के विषयों को भी सम्मिलित कर भवन के नक्शे अनुमोदित कर नियमित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

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