तीन जनवरी को जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारियों की पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गई वर्चुअल समीक्षा बैठक !

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सभी आवश्यक पंजियों का निर्माण करने एवं नियमतः पंजियों का संधारण करने हेतु दिये गये निर्देश

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : दिनांक 03 जनवरी 23 को पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल  द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना/चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्देश दिये गये –

01. विगत वर्ष में जिले के अपराधों के निराकरण पश्चात् पेंडिंग का प्रतिशत 7.5 रहा है। इसमें थाना जांजगीर, बम्हनीडीह एवं शिवरीनारायण के पेंडिंग अपराधों का प्रतिशत 10 से अधिक रहा हैं। इन थाना प्रभारियों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता बताते हुए इनके राजपत्रित अधिकारियों को भी पेंडिंग प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर शीघ्र निराकरण की दिशा में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

02. नेशनल आटोमेटिक फिंगर प्रिंट आईडेन्टिफिकेशन सिस्टम (एन.ए.एफ.आई.एस.) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022 के थाना क्षेत्र में गिरफ्तार व्यक्तियों, सजा प्राप्त आरोपियों, निगरानी बदमाश एवं गुंडा बदमाश इन सभी के फिंगर प्रिंट लेकर आन लाईन डाटा बेस तैयार करने हेतु सभी थाना प्रभारियों एवं उनके पर्यवेक्षण राजपत्रित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर आगामी एक सप्ताह में ऐसे सभी व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया।

03. वर्ष 2022 एवं उसके पूर्व के पेंडिंग मर्ग, शिकायतों को आगामी 15 दिनों के अंदर जांच कर निराकरण करने हेतु निर्देश दिया गया।

04. ग्राम अपराध पुस्तिका (व्ही.सी.एन.बी.) में डाटा इंट्री सही समय पर करने एवं वर्ष 2022 का वार्षिक टीप एक सप्ताह के अंदर लेख कर पालन प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया।

05. पीड़ित क्षतिपूर्ति एवं अजाक के राहत प्रकरणों को आगामी दो दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण कर प्रतिवेदन कार्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

06. चोरी एवं उठाईगिरी रोकने हेतु थाना स्तर पर असूचना तंत्र को मजबूत करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी गई।

07. दुर्घटना रोकने हेतु सभी थाना /चौकी प्रभारियों तथा प्रभारी यातायात शाखा को तत्काल आवश्यक कदम उठाने तथा आई-राड साफ्टवेयर में दी गई प्रविष्टियों को पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

08. इस वर्ष के लिए थाना/चौकी प्रभारियों को एवं सभी राजपत्रित अधिकारियों को सभी आवश्यक पंजियों का निर्माण करने एवं नियमतः पंजियों का संधारण करने हेतु निर्देश दिये गये।

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