बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों एवं नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर की गई कार्यवाहीं, यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार वाहनो पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही

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विगत 02 दिनों में मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 151 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 48000 रूपये समन शुल्क लिया गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 151 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 06 वाहन के चालकों से 1800 रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित कागजात पेश नही करने वाले 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, वाहन को हेड लाइट आधा काला नही पाये गये 25 वाहन के चालको से 7500 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 63 वाहन के चालको से 18900 रूपये, बिना पार्किग लाईट लगे पाये गये 02 वाहन के चालको से 600 रूपये, वाहन का नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने के 11 वाहन के चालको से 3300 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 28 वाहन के चालको से 8400 रूपये, प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश करने वाले 01 वाहन के चालक से 2500 रूपये, वाहन के चालक के द्वारा अपने बगल मे सवारी बैठाते पाये गये 04 वाहन के चालको से 1200 रूपये, चालक के द्वारा बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500 रूपये, वाहन में प्रेसर हार्न लगा पाये गये 03 वाहन के चालक से 900 रूपये, के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया है।

वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश नही करने, अपने वाहन मे नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, मो.सा. मे तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, निधारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन को खड़ी करने अपने वाहन का कागजात साथ रखकर चलने की समझाईस दी जा रही है ।

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