आरोपी अर्जुन यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/22 धारा 354 34 भादवि एवं 3/2 5 क एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना चांपा क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आवेदिका जो भजन एवं गायन का कार्य करती है, उसे आरोपी अर्जुन यादव उम्र 57 वर्ष निवासी उसलापुर थाना बलौदा द्वारा जैतपुर मल्लार प्रोग्राम करने जाना है कहकर अपने अन्य साथी के साथ मिलकर मुलमुला चौक में रात्रि में बुलाया और खाना खाने के बहाने मुलमुला के ढाबे में ले जाकर पीड़िता को गलत नियत से बेज्जत कर छेड़खानी किया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/22 धारा 354 34 भादवि एवं 3/2 5 क एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी अर्जुन यादव उम्र 57 वर्ष निवासी उसलापुर थाना बलौदा को दिनांक 13 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती सविता दास, प्रधान आरक्षक रेखराज ध्रुव एवं प्रधान आरक्षक रामकृष्ण खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।