नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा कार्यवाही कर अपहृता को बरामद कर आरोपी को 48 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

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थाना आस्ता में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. प्रकरण के बारे में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 6.11.2021 को थाना आस्ता क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को विवेक नायक द्वारा दिनांक 5.11.2021 को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। रिपोर्ट पर थाना आस्ता में धारा 363 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल की मदद से अपहृता एवं आरोपी के ग्राम खोंगा में होने की सूचना मिलने पर थाना आस्ता द्वारा तत्काल घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से अपहृता को बरामद कर प्रकरण के आरोपी विवेक नायक को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर रात्रि में दुष्कर्म करना बताई। मामले में आरोपी विवेक नायक उम्र 18 वर्ष 8 माह निवासी ग्राम खोंगा थाना आस्ता के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 7.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना एवं अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी आस्ता उप निरीक्षक दुखराम भगत, सहायक उप निरीक्षक शरद साय पैंकरा, प्रधान आरक्षक राजेश कुमार पाल, आरक्षक प्रीतम टोप्पो, आरक्षक दिनेश्वर राम, सहायक आरक्षक सुमन टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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