शासन की योजना का लाभ लेकर प्रमोद गुप्ता ने नगरीय क्षेत्र के काबिज भूमि पर प्राप्त किया मालिकाना हक, जशपुर कलेक्टर ने हितग्राही से वीडियो कॉल से बात कर योजना से हुए लाभ के बारे में ली जानकारी

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हितग्राही ने अतिक्रमित जमीन का भूमि स्वामी हक दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन व जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने आज नगरीय क्षेत्र  में शासकीय भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करने वाले जशपुरनगर निवासी श्री प्रमोद गुप्ता से वीडियो कॉल से बात कर योजना से हुए लाभ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राही से योजना का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी लेते हुए उन्हें बधाई दी एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की भावनाओं एवं उनकी समस्या को गहराई से समझते हुए उन्हें राहत पहुॅंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। इसी कड़ी में राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि का आबंटन कर काबिज हितग्राही को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। जिससे शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार 152 प्रतिशत राशि जमा कर लाभार्थी मालिकाना हक प्राप्त कर रहे है। अतिक्रमित 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु सतत प्रयासरत है।

हितग्राही श्री प्रमोद गुप्ता ने शासन के इस प्रावधान के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित अपने अतिक्रमित पट्टा का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करा व्यवस्थापन योजना का लाभ लिया है। उन्होंने 2800 स्क्वायर फीट भूमि  का नियमितीकरण करा मालिकाना हक प्राप्त किया है। श्री गुप्ता ने राज्य शासन के इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि जमीन का वास्तविक मालिकाना हक पाकर उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन उनकी पैतृक जमीन से लगी हुई थी जिस पर लगभग तीन पिढ़ियों से  उनका परिवार काबिज रहा है। उन्होंने बताया कि योजना की जानकारी मिलते ही मार्च 2021 में उनके द्वारा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन कराने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। राजस्व अमले द्वारा भी आगे की कार्यवाही एवं मौका जांच कर प्रकरण का शीघ्रता से निराकरण किया गया।

हितग्राही ने बताया कि उनके द्वारा भूमि के एवज में बाजार गाइडलाइन के दर पर 152 प्रतिशत राशि का कुल 10 लाख 41 हजार 125 रुपए चालान के माध्यम से जमा किया गया एवं नवम्बर 2021 में उन्हें भूमि का पट्टा प्राप्त कर भू-स्वामी का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि शासकीय जमीन होने के कारण उन्हें हमेशा बेदखली का डर रहता था। लेकिन अब जमीन का अभिलेख मिलने से उनकी सारी चिंता दूर हो गई है। साथ ही भूमि स्वामी हक मिलने से संपत्ति के विक्रय, बैंक लोन, बंटवारा सहित अन्य सभी दिक्कत दूर हो गई है। श्री गुप्ता ने काबिज भूमि का मालिकाना हक दिलाने हेतु मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सहृदय धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा की इस तरह के अवसर लोगों के समक्ष बहुत कम ही आते है, जिन्हें उन्हें गवाना नहीं चाहिए। कोई भी नागरिक सरकार द्वारा तय की गई नियत राशि चुकाकर भूमि स्वामी का हक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अन्य लोगों को भी शासन की योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया।

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