कोरबा : कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन, ग्राम कुकरीचोली में स्थित खसरा नंबर 377 के खरीदी बिक्री पर रोक, जिले में अब ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय करेंगे रेत खदानों का संचालन

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जिले में अब ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय करेंगे रेत खदानों का संचालन

ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों को पांच वर्ष के लिए रेत खदान का दिया जाएगा पट्टा

निर्धारित प्रारूप में जिला खनिज कार्यालय में कर सकेंगे आवेदन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए रेत खदान संचालन हेतु पट्टा जारी किया जाएगा। कोरबा जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण जिले में स्थित सभी रेत खदानों का संचालन अब संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान के आंबटन एवं संचालन के लिए नवीन छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 बनाया गया है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान का संचालन करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय को प्रदान किया गया।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया की रेत खदान के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों को आवश्यक जानकारी तथा आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कलेक्टोरेट कार्यालय के खनिज शाखा में जमा करना होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान हेतु पट्टा आवंटन के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के  बाद नियमानुसार रेत का उत्खन्न के लिए पट्टा जारी करने की अवधि पाँच वर्ष की होगी। इसके लिए अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन, ग्राम कुकरीचोली में स्थित खसरा नंबर 377 के खरीदी बिक्री पर रोक

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

ग्राम कुकरीचोली में जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर खरीदी बिक्री करने व इसमें कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा की ओर से संबंधित खसरा व रकबा की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

इस संबंध में एसडीएम कोरबा ने बताया की  ग्राम कुकरीचोली के  प.ह नं. 31 रा.नि.मं. भैसमा तहसील कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर  377 में रकबा 1.98 एकड़ भूमि मिसल बंदोबस्त में  कलीराम पिता भोजराम गांडा सा.दे.ग्राम नौकर के नाम से दर्ज रहा है। उक्त भूमि का टुकड़ों में क्रय विक्रय किया गया है। जबकि संबंधित भूमि का स्वामी कालोनाइजर लाइसेंस धारी नहीं है। यह कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए उपरोक्त बिंदू पर विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसलिए वर्तमान में ग्राम कुकरीचोली स्थित भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 1.98 एकड़ के खरीदी बिक्री पर आगामी आदेश पर्यन्त  अस्थाई रूप से रोक लगाई गई है।

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