सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाली आरोपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में !

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आरोपिया किरन ऊर्फ कृतिका तिवारी के विरूद्ध शिवरीनारायण पुलिस द्वारा धारा 509(ख) भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

शिवनारायण : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने थाना शिवनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किरन ऊर्फ कृतिका तिवारी उम्र 25 वर्ष साकिन निवासी वार्ड नंबर 07 शिवरीनारायण के द्वारा सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप) पर प्रार्थीया एवं उनकी बेटी व प्रार्थीया के पति के फोटो को एडिट कर अभद्र टीका टिप्पणी करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में धारा 509(ख) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 28 जनवरी 2023 को आरोपिया किरन ऊर्फ कृतिका तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 07 शिवरीनारायण को पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी रविन्द्र अनंत, सहायक निरीक्षक के.के.कोसले, प्रधान आरक्षक रुद्रनारायण कश्यप एवं महिला आरक्षक प्रेमा जांगडे का सराहनीय योगदान रहा।

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