घर में घुसकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने व छेड़खानी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया न्यायिक रिमांड में, प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी

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आरोपी सुरेन्द्र कुमार निवासी खैरताल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया

आरोपियों के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 40/23 धारा 452,354, 294, 506, 323, 34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 जनवरी 23 को पीड़िता द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 26 जनवरी 23 को पीड़िता घर में अपने लड़के के साथ थी, उसी समय सुबह करीबन 08:00 बजे सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य इनके घर अनाधिकृत रूप से जबरन घुसकर तेरा पति कहा है, कल हम लोगों से झगड़ा विवाद किया है, कहते हुये पीड़िता एवं उसके लड़के को अश्लील गाली गलौज किये तथा मना करने पर पीड़िता को बेईज्जती करने कि नियत से हाँथ-बांह को पकड़कर मारपीट किये। पीड़िता का लड़का बीच बचाव करने आने पर उसको भी डण्डा से मारपीट कर चोट पहुंचाये एवं जान से मारने की धमकी दिये।

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 40/23 धारा 452,354, 294, 506,323.34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला संबधी अपराध होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी सुरेन्द्र कुमार निवासी खैरताल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कश्यप, महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर, आरक्षक शिवमोला कश्यप, बलराम यादव, रामदेव साहू एवं दिलीप कश्यप की सराहनीय भूमिका रही।

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