कोटपा अधिनियम के अंतर्गत की गई चालानी कारवाई एवं हटाए गया तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापन, कुल 16 प्रकरण में किया गया 3200/- रूपये का जुर्माना !

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इस कार्यवाही में पुलिस विभाग,  खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सदस्य थे सम्मिलित, तकनीकी सहयोग यूनियन संस्था द्वारा किया गया  

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत बिलासपुर जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु गठित प्रवर्तन दल द्वारा डॉ. अनिल श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के निर्देशानुसार थाना तोरवा अंतर्गत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कोटपा अधिनियम की धारा 4  तथा 6 के अंतर्गत चालानी कारवाई की गई एवं तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को हटाए गया|

आज की कार्यवाही में कुल 16 स्थानों पर चालान किए गए। जिसमें धारा 4 के 14 तथा छह के अंतर्गत दो चालान के द्वारा कुल 3200/- रूपये का जुर्माना किया गया है तथा रेलवे स्टेशन स्थित अमृततुल्य चाय केंद्र पर भी परिवर्तन दल द्वारा कार्यवाही की गई, साथ ही साथ खाद्य विभाग को सूचित किया गया है क्योंकि संजीवनी अमृततुल्य चाय के पास खाद्य विभाग का किसी भी प्रकार का लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। प्रवर्तन दल में पुलिस विभाग,  खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सदस्य सम्मिलित थे, इस कार्यवाही में तकनीकी सहयोग यूनियन संस्था से प्राप्त हुआ|

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