अश्लील टिप्पणी कर पीछा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को सफलता, आरोपी के घर दबिश देकर किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल !

आरोपी राम केवट निवासी महंत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/23 धारा 354 (घ) भादवि 3 (25) st/sc act पंजीबद्ध

 समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

नवागढ : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने थाना नवागढ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 12 जनवरी 23 को शाम अपने घर के बाहर खड़ी थी, उसी समय आरोपी राम केवट पीड़िता को देखकर अभद्र टिप्पणी किया। इसके पूर्व भी आरोपी पीड़िता को कुछ-कुछ बाते बोलकर टिप्पणी कर चला जाता था एवं पीछा करता था।

आरोपी राम केवट

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी राम केवट के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26 / 2023 धारा 354 (घ) भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य होने एवं आरोपी द्वारा पीड़िता को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए पीड़िता के साथ अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में धारा 3(2) (v) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आरोपी के विरूद्ध जोड़ा गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी राम केवट उम्र 20 वर्ष निवासी महंत को दिनांक 03 फरवरी 23 को उसके घर में दबिश देकर विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में सविता दास उप पुलिस अधीक्षक अजाक, निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, आरक्षक शिवभोला कश्यप, आरक्षक दिलीप कश्यप एवं आरक्षक टुकेश्वर डनसेना की सराहनीय भूमिका रही।

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