ग्राम पोंच में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिये बिजली चोरी कर तार का जाल बिछाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपियों द्वारा 11000 वोल्ट बिजली से जीआई तार फंसाकर विद्युत की चोरी कर विद्युत विभाग को 4,26,000/- रुपये लगभग का नुकसान पहुँचाने का है आरोप !

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आरोपी भागवत प्रसाद राठौर के विरूद्ध विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

प्रकरण में सम्मिलित विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड में किया गया पेश

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के विषय में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एम.के.जायसवाल कनिष्ट यंत्री छ ग.रा.वि.वि.क.मर्या. खिसोरा द्वारा दिनांक 21 जनवरी 23 को थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20 जनवरी 23 को रात्रि लगभग 10:15 बजे ग्राम पोंच का सरपंच रमाकांत साहू ने मोबाईल से सूचना दिया कि उसके गांव का भागवत प्रसाद राठौर एवं एक अन्य द्वारा ग्राम पोंच के चारागाह के पास 11000 वोल्ट में अवैध रूप से जीआई तार फसा कर जंगली जानवर मारने हेतु तार फैलाया गया है।

जिसके संपर्क में ग्रामवासी आने से बच गए, जिसकी सूचना पर प्राप्त होने पर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ पोंच का सरपंच, कोटवार एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। मौके पर निरीक्षण उपरांत पाया गया कि चारागाह के समीप मौजूद 11000 वोल्ट लाईन में जीआई तार लगा हुआ था। जिस पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 33 / 2023 धारा 135,139 विद्युत अधिनियम 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान आरोपी भागवत उर्फ राजा राठौर एवं विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा चारागाह के समीप वाले 11000 वोल्ट की लाईन से जीआई तार हुकिंग कर विद्युत चोरी करना, जिससे फिडर लगभग 5 घण्टे तक बंद रहा। जिससे विद्युत विभाग को 4,26,280/- रूपये का नुकसान होना पाये जाने से आरोपी भागवत प्रसाद उर्फ राजा राठौर उम्र 27 वर्ष निवासी पोंच को दिनांक 04 फरवरी 23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। प्रकरण में सम्मिलित विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक अवधेश तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

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