यातायात पुलिस द्वारा की गई मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 20 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 13,500/- रूपये समन शुल्क !

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तेज गति से वाहन चलाने एवं नाबालि वाहन चालकों पर भी की कार्यवाही

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले एवं नाबालि वाहन चालक को न्यायालय में किया जायेगा पेश

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 20 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

जिसमें मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 13 वाहन के चालकों से 3900/- रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 01 वाहन के चालक से 300/-रूपये, बीमा नहीं होने से 01 वाहन के चालक से 2300/- रूपये, खतरनाक तरीके से एवं बिना लायसेस के वाहन चलाते पाये गये 02 वाहन के चालकों से 6000/- रूपये, तेज गति से वाहन चलाने वाले 01 वाहन के चालक से 1000/- रूपये समन शुल्क लिया गया।

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले एवं नाबालिग वाहन चालक को माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, मोटर सायकल में तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने, नाबालिग बच्चों को वाहन चालन हेतु नहीं  देने की समझाईस दी जा रही है।

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