जशपुर : 1 नवम्बर 2004 या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी : 24 फरवरी से पूर्व नोटराईज्ड शपथ-पत्र ई-कोश पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य

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पुरानी पेंशन योजना के लाभ लेने अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने हेतु शपथ पत्र करना होगा जमा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत 1 नवम्बर 2004  या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है। इस हेतु  01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों हेतु  पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में यथावत बने रहने का  विकल्प का प्रावधान किया गया है।

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने शासन द्वारा जारी आदेश के परिपालन में जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए अपने कार्यालय के अंतर्गत 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के  मध्य नियुक्त हुए सभी शासकीय सेवकों से नोटराईज्ड शपथ-पत्र में विकल्प प्राप्त कर 24 फरवरी 2023  के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्मिक संपदा पोर्टल  http://ekoshonline.cg.nic.in/karmiksampada के मास्टर एंट्री- सलेक्शन फॉर एनपीएस/ओपीएस)  प्रविष्टि तथा अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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