शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया बरामद, आरोपीभेजा गयान्यायिक अभिरक्षा में !

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आरोपी राजकुमार कोसरिया निवासी कुरियारी को दिनांक 07 फरवरी को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में धारा 363,376,366 भादवि 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07 फरवरी 23 को थाना जांजगीर क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। जिस पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 48/23 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अपहृता को ग्राम कुरियारी निवासी राजकुमार कोसरिया द्वारा भगाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर साइबर सेल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से रायपुर से बरामद किया गया। पीड़िता का कथन लेने पर आरोपी राजकुमार कोसरिया द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुये जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 08 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी राजकुमार कोसरिया

आरोपी राजकुमार कोसरिया निवासी ग्राम कुरियारी को दिनांक 07 फरवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहूकामील हक, प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, प्रधान आरक्षक अश्वनी राठौर, प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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