अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि जुड़ी इस माह के बिजली बिल में – CSPDCL
November 13, 2021समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार हर उपभोक्ता से उसके वार्षिक खपत की बिलिंग के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना होती है। विद्युत उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण प्रति वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है। इसका आकलन पूर्ववर्ती 12 महीने के खपत के आधार पर किया जाता है।
यदि निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं के व्दारा जमा का गई सुरक्षा निधि की राशि में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तब उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षानिधि की राशि की मांग की जाती है। इसी तरह उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में जमा की गई सुरक्षानिधि की राशि 10 हजार रूपए से अधिक होने पर अतिरिक्त सुरक्षानिधि की मांग की जाती है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने हर उपभोक्ताओं को जमा सुरक्षा निधि पर 4.25 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी। इस वर्ष भी अक्टूबर माह के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि जिन उपभोक्ताओं को देय है जुड़ कर आई है , जिसका भुगतान इसी माह नवंबर में किया जाना है। उपभोक्ता अपने बिल की जानकारी मोर बिजली ऐप के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।