शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में जांजगीर पुलिस को मिली सफलता, प्रकरण में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड में !

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में जांजगीर पुलिस को मिली सफलता, प्रकरण में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड में !

February 20, 2023 Off By Samdarshi News

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को दिनाँक 20 फरवरी 23 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

आरोपियों द्वारा गलत मांग-पत्र तैयार कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई है धोखाधड़ी

आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 409 120 बी, 467, 468, 471, 34 भादवि के अंतर्गत की गई है कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वित्तीय वर्ष 2019- 2020 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी बी.डी.महंत उपनगर जांजगीर द्वारा वर्ष 2019-2020 में कुल 172 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र का पुष्टिकरण कर मांग राशि कुल 5,70,90,745/-रूपये का भुगतान करने स्कूलवार जानकारी तैयार कर लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को प्रेषित कर अधिक राशि का आहरण कराया गया था। उक्त मामले में मयूरा कान्वेंट स्कूल भी सम्मिलित है, जिसकी जानकारी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को भी थी।

विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाह का कथन लिया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य के द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर तत्कालीन शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड-2 तथा विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा छलपूर्वक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के 2019-20 के मांग पत्रक में अंकित राशि में कांट-छांट, कूटरचना कर पात्रता से अधिक राशि 72,27,690/- रूपये का मांग-पत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्यालय संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के खाता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल राशि 72,27,690/-रूपये का भुगतान होना पाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 467 ,468, 471,120-बी भादवि जोड़ी गई।

आरोपी कुंजल सिंह तोमर

प्रकरण के आरोपी राजेन्द्र मौर्य, शिवानन्द राठौर एवं विकास कुमार साहू को पुलिस हिरासत में लेकर मनौवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। विभाग की जानकारी में प्रकरण आने पर स्वीकृत राशि में से तीस लाख रूपये को आरोपी राजेन्द्र मौर्य के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के खाते में वापस किया गया। पंद्रह हजार रूपया मयूरा कान्वेन्ट स्कूल के नाम से संचालित खाता में होना तथा शेष रकम को खर्च करना बताया गया।

विवेचना के दौरान आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने तथा उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर  01. राजेन्द्र मौर्य उम्र वर्ष निवासी पीपर मिल के सामने लाल खदान ढेका थाना तोरवा, जिला बिलासपुर 02. शिवानंद राठौर उम्र 59 वर्ष निवासी निवासी- वार्ड नंबर 19 आई बी रेस्ट हाउस के पिछे जांजगीर एवं 03. विकास कुमार साहू उम्र 47 वर्ष निवासी-दिप्ती विहार जांजगीर स्थायी पता- ग्राम  सरखों पुरेना पारा चौकी नैला, को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।

प्रकरण में सम्मिलित आरोपी कुंजल सिंह तोमर उम्र 62 वर्ष निवासी बी.डी. महंत उपनगर को दिनाँक 20 फरवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट,उप निरीक्षक  बद्री प्रसाद तिवारी, हायक निरीक्षक लम्बोदर सिंह, आरक्षक हेमंत राठौर एवं आरक्षक सुनील सूर्यवंशी का विशेष योगदान रहा।