परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़़ जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने जारी किया आदेश, 31 मई तक रहेगा प्रभावशील

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सारंगढ़-बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने आगामी परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 22 फरवरी से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तो के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा दिनांक 1.3.2023 से 31.3.2023 तक एवं शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा दिनांक 1.3.2023 से 25.5.2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

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