ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी देने, पैसे की रंगदारी करने वाले आरोपियों को बिहार से किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
February 27, 2023थाना-कोतवाली, जिला कोरबा में अपराध क्रमांक 123/2023 , धारा 386, 507,34 भादवि पंजीबद्ध
नाम पता आरोपीगण –
(1) राजकुमार उर्फ सोनू पिता प्रमोद कुमार पासवान उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम नवाहीड थाना अकोली गोला, जिला रोहतास (बिहार)
(2) धीरज कुमार पिता भिखारी कुमार साहू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम नवाहीड थाना अकोली गोला, जिला रोहतास (बिहार)
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
कोरबा : दिनांक 18 फरवरी 2023 को प्रार्थी कृपाल सिंह पिता स्वर्गीय सोहन सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी इतवारी बाजार कोरबा थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके प्रार्थी तथा उसके पुत्र गुरमीत सिंह को जान से मारने की सुपारी मिली है, पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे, कहकर गाली-गलौज कर धमकी दिया है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 386, 507 भा.द.वि में अपराध दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा यू. उदय किरण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीप त्रिपाठी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोजबीन कर तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। मामले में साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन बिहार में पता चला, मामले में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा तथा साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम बनाकर बिहार भेजा गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को उसके निवास बिहार से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना गुनाह स्वीकार करने पर तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में नगर निरीक्षक रुपक शर्मा, साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक टंकेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक चक्रधर राठौर, आरक्षक अरुण तिर्की, आरक्षक राकेश खूंटे, आरक्षक रवि चौबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।