पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी पुलिस एवं सभी थाना/चौकी प्रभारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश
March 1, 2023दिनांक 1 मार्च 2023 को सम्पन्न हुई इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, उप पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती सविता दास, उप पुलिस अधीक्षक, बा.वि.अ.अ.इ. श्री चंद्रशेखर परमा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री तोबियस खाखा, चांपा एवं जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहें।
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में दिनांक 01 मार्च 23 को जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी (पुलिस), थाना एवं चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक आहुत की गई। बैठक में मुख्य रूप से धारा 420 भादवि के प्रकरणों, महिला संबंधी अपराधों एवं लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये –
01. धारा 420 भादवि धोखाधड़ी संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों के संबंध में साईबर सेल की तकनीकी टीम की मदद लेकर आरोपियों की पतासाजी कर पुलिस टीम भेजकर, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
02. चिन्हित अपराध के प्रकरणों में अनु.अधि.पुलिस चेक लिस्ट अनुसार थाना प्रभारी द्वारा पालन किया गया है कि नहीं के संबंध में जांच करेंगे, साथ ही माननीय न्यायालय से प्रकरण का जब तक निराकरण न हो जाये तब तक उक्त प्रकरण की अ़द्यतन स्थिति की जानकारी लेते रहेंगे।
03. विवेचकों को देने वाले डायरी एवं अन्य दस्तावेजों का संधारण एवं रख रखाव तरतीब से रखने हेतु थाना/चौकी स्तर पर कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
04. होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु थाना/चौकी अंतर्गत गुण्डा बदमाशों, असमाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखते हुये आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
05. होली पर्व को ध्यान में रखते हुये आबकारी एक्ट के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
06. होली पर्व को ध्यान में रखते हुये थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया।
07. नशीली पदार्थ बिक्री करने वालों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
08. तेज रफ्तार, तीन सवारी एवं मानक के अनुरूप साईलेंसर नहीं लगाने वाले मोटर सायकल चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
09. होली पर्व के अवसर पर प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
10. प्रकरणों के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी करें, ताकि उनको अग्रिम जमानत का लाभ न मिल सके।
11. महिला एवं बच्चों संबंधी (ITSSO) पोर्टल के धारा 376, पाक्सो के प्रकरणों में समय अवधि 60 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
12. वर्ष 2023 के पूर्व के लंबित शिकायतों का विशेष अभियान चलाकर 01 सप्ताह के अंदर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।