शराब पीकर वाहन चलाने, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने एवं मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले वाहनों पर की गई कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 43 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए लिया गया कुल 11,900/- रूपये समन शुल्क.

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शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किया जायेगा न्यायालय में पेश

पूर्व में शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये 04 वाहन चालक में से 03 को किया गया न्यायालय में पेश, तीनों वाहन चालकों को न्यायालय द्वारा 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित.

शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये वाहन चालकों के लायसेंस तीन माह के लिए निरस्त कराने हेतु की जा रही कार्यवाही

पूर्व में भेजे गये प्रतिवेदन पर जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा चालक का लायसेंस को किया गया 03 माह के लिए निरस्त

शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये 04, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़ी किये 16 एवं चालकों में तीन सवारी चलने वाले 10 वाहन चालकों पर किया गया कार्यवाही.

मोटर सायकल में मोडिफाई सायलेंसर लगाकर अधिक आवाज में चलाते पाये गये 01 वाहन चालक के वाहन को किया गया जप्त.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 43 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

जिसमें में तीन सवारी चलने वाले 10 वाहन के चालकों से 3000/- रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 07 वाहन के चालकों से 2100/- रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये 16 वाहन के चालकों से 4800/- रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं पाये गये 02 वाहन के चालकों से 600/- रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करने वाले 01 वाहन के चालक से 300/- रूपये, मालवाहक में सवारी बैठाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300/- रूपये, अधिक ऊंचाई तक माल लोड करने वाले 01 वाहन के चालक से 300/- रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500/- रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।

शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये गये 04 वाहन के चालकों को न्यायालय में पेश किया जायेगा। साथ ही 01 वाहन में माडिफाई सायलेंसर लगाकर अधिक आवाज में चलाते पाये जाने पर उक्त वाहन को जप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

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