शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल.

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आरोपी राज वर्मा के विरूद्ध धारा 376,294,323,506 भादवि 3(2)(5) एसटी एससी एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पामगढ़ : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी राज वर्मा उम्र 20 निवासी पेंड्री द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया एवं गाली-गलौज कर मारपीट करता था। साथ ही शादी के लिए दबाव बनाओगे तो जान से मारने की धमकी देता था। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/23 धारा 376, 294, 323,506 भादवि. 3(2)(5) एसटी एससी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी राज वर्मा

पीडिता द्वारा अपने कथन में आरोपी राज वर्मा द्वारा शादी का झांसा देकर गाली-गलौज कर मारपीट करने व शादी के लिए दबाव बनाओगे तो जान से मारने की धमकी देना बताई है। विवेचना के दौरान आरोपी राज वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी पेंड्री थाना पामगढ़ के सम्बंध में साइबर सेल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर लगातार पता तलाश किया जा रहा था।

आरोपी राज वर्मा उम्र 20 वर्ष  निवासी पेंड्री थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के बारे में सूचना मिला कि जांजगीर में है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 29 मार्च 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में डीएसपी चंद्रशेखर परमा, उपनिरीक्षक सनत मांत्रे, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र खांडेकर, प्रधान आरक्षक विजय निराला एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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