बेरोजगारी भत्ता : दो साल पुराने पंजीयन वाले ही हैं पात्र, इत्मीनान से भरें आवेदन, दफ्तर में न बढ़ाएं भीड़ – कलेक्टर रजत बंसल
March 31, 2023आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, बलौदाबाजार
बलौदाबाजार : बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद रोजगार एवं अन्य कार्यालयों में अचानक भीड़ से प्रशासन चिंतित है। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा है कि रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पहले पंजीकृत युवाओं को ही भत्ते की पात्रता है। उन्हें नया पंजीयन कराने या कार्ड के नवीनीकरण की अभी जरूरत नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए हड़बड़ी न करें, आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकता है।
कलेक्टर ने 1 अप्रैल से भत्ता के लिए आवेदन पोर्टल खोलने व तैयारी के लिए अफसरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आवेदन-पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोज़गारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोज़गारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नहीं होगी।
घर बैठें करें पंजीयन
कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि पंजीयन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे हो सकेगा। पोर्टल का यूआरएल http://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीतने के 2 माह के भीतर हो सकेगा, इसलिए जल्दीबाजी न करें। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन हो सकेंगे। फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र,कक्षा 10 वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो। कक्षा 12 वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो व रोजगार पंजीयन कार्ड को आवेदन फार्म में अपलोड करना होगा।
आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए समय देकर बुलाया जाएगा
कलेक्टर श्री बंसल ने बताया कि आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों व नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में होगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें उपलब्ध रहेंगी।