नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में !
April 1, 2023आरोपी प्रदीप लहरे द्वारा की गई थी नौकरी लगाने के नाम से तीस हजार रूपये की ठगी
कम्प्यूटर आपरेटर के संविदा पद में नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी द्वारा की गई थी धोखाधड़ी
आरोपी प्रदीप लहरे निवासी देवरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/23 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
अकलतरा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रार्थी जस कुमार रात्रे उम्र 24 वर्ष निवासी पचरी द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि माह अक्टूबर 2020 में ग्राम देवरी निवासी प्रमोद लहरे द्वारा अपने बारे में डायल 112 में वाहन चलाता हूँ तथा उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता है, बताया गया था। अकलतरा ब्लाक में कम्प्यूटर आपरेटर का संविदा का पद खाली है, जिसमें अधिकारियों को बोलकर तुम्हारी नौकरी लगा दूँगा, जिसके लिये 30,000/-रुपये खर्चा लगेगा बोला तो प्रार्थी आरोपी के बहकावे में आ गया और आरोपी को दिनांक 07 नवंबर 2020 को 10,000/- रुपये फोन पे के माध्यम से उसके बाद 15000/- रुपये नगदी और उसके बाद आरोपी द्वारा अंतिम किस्त पेमेंट करना है, बोलने पर प्रार्थी द्वारा 5000/- रुपये नगद रकम अपने नौकरी लगाने के नाम से दिया था। प्रार्थी द्वारा पैसे देने के बावजूद भी आरोपी प्रमोद लहरे के द्वारा नौकरी नहीं लगवाने पर प्रार्थी द्वारा पैसे की मांग करने पर आरोपी द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी प्रमोद लहरे निवासी देवरी के विरुध्द अपराध क्रमांक 188/23 धारा 420 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी के उसके घर में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी प्रमोद लहरे निवासी देवरी उम्र 29 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 01 अप्रैल 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, सहायक उपनिरीक्षक बी.पी.खाण्डेकर, आरक्षक विवेक ठाकुर एंव आरक्षक प्रशांत चन्द्रा का सराहनीय योगदान रहा।