दो मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 1,10,000/- रूपये कीमत के 8 गाय-बैल जप्त, चौकी उमेश्वरपुर पुलिस ने की कार्यवाही.

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छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सूरजपुर

सूरजपुर : दिनांक 08 अप्रैल 2023 को चौकी उमेश्वरपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि टाटा मैजिक व छोटा हाथी में मवेशी को अवैध रूप से पशु तस्करों द्वारा परशुरामपुर सुरता से तस्करी कर ले जा रहे है।

मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश चौकी प्रभारी को दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह व एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में चौकी उमेश्वरपुर पुलिस के द्वारा ग्राम श्यामपुर में घेराबंदी कर टाटा मैजिक व छोटा हाथी क्रमशः वाहन क्रमांक सीजी 15 एसी 2077 एवं सीजी 29 एई 9216 को रोकवाया गया। दोनों वाहनों की तलाशी लेने पर उनमें 8 रास गाय और बैल पाया गया।

वाहन चालक रामधन साहू पिता सीताराम साहू उम्र 30 वर्ष निवासी मानपुर सूरजपुर एवं गुलाब चंद्र रवि पिता स्व. रामदेव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम तिलसिवां, थाना सूरजपुर से मवेशी संबंधी दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मामले में 8 रास गाय और बैल कीमत करीब 1 लाख 10 हजार रूपये को जप्त कर छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में चौकी प्रभारी सलका उमेश्वरपुर देवनाथ चौधरी, आरक्षक संदीप खाखा, आरक्षक जगदीश साहू, आरक्षक राकेश सिंह, आरक्षक सुरेंद्र सिंह, आरक्षक विक्रम सिंह व सैनिक रविंद्र सिंह सक्रिय रहे।

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