संयुक्त टीम द्वारा कोसीर में रोका गया बाल विवाह
April 14, 2023समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सारंगढ़–बिलाईगढ़
महिला एवं बाल विकास विभाग सारंगढ़, चाइल्ड लाइन रायगढ़, जिला बाल सरंक्षण इकाई रायगढ़ और पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम कोसीर में बाल विवाह को रोका गया। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कोसीर के अधिकारियों द्वारा वर वधु के पालकों को कानून के अनुसार वर की 21 वर्ष और वधु की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विवाह करने के लिए समझाया गया। यदि बच्चे अगर किसी मुसीबत में हों तो वे घबराएं नहीं, चाइल्ड लाइन सेवा के निशुल्क नंबर 1098 पर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं। जन्म से 18 साल तक के किसी बच्चे का शोषण, मारपीट, घर से भगाना, ढाबा और दुकानों पर बालश्रम, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, मानव तस्करी आदि बाल अपराध है। सभी नागरिक चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर फोन करके बाल अपराध को रोक सकते हैं।