सर्व आदिवासी समाज ने मनाई बीटीआई मैदान मे अम्बेडकर जयंती : वक्ताओं ने 5 वीं अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों की रक्षा की उठाई माँग, कार्यक्रम में हजारों की संख्या में प्रभावित गाँव के महिला पुरुष हुए सम्मिलित
April 14, 2023भारत माला सड़क परियोजना के स्थान पर NH 43 को अपग्रेड कर 4-लेन बनाए जाने की भी माँग उठाई
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर
जशपुर : सर्व आदिवासी समाज जिला जशपुर द्वारा आज भीम राव अम्बेडकर जयंती भागलपुर बीटीआई ग्राउंड मे मनाया गया. इस अवसर पर प्रभावित 61 गाँव के हजारों लोग शोभा यात्रा बीटीआई ग्राउंड से अम्बेडकर प्रतिमा तक जाकर वापस लौटकर सभा में तब्दील हो गईं, सर्व आदिवासी समाज द्वारा 5 वीं अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत जशपुर जिला में जनजातियों की सुरक्षा एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों के पालन हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया.
सभा को सम्बोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सम्पूर्ण जशपुर जिला 5 वीं अनुसूची क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान तथा अधिकार देता है। इसी के परिपालन हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 बना, उसमें कहा गया कि किसी भी राज्य का विधान मंडल पेसा कानून की घास 4 के “क” से “ण” तक के प्रावधानों से असंगत कोई भी कानून नहीं बनायेगा, अर्थात् “क” से “ण” में जनजातियों के रूढ़ि विधि सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं और समुदायों के संसाधनों की परम्परागत प्रबंध पध्दतियों के अनुरूप व्यवस्थाओं को मान्यता दी गई है। जिसके तहत 25 वर्षो पश्चात छत्तीसगढ़ में अपवादों और उपांतरण के अधीन पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 बना, जिसकी धारा 5 के अनुसार कहा गया कि पेसा कानून 1996 की धारा 4 ‘क’ के अनुरूप पेसा नियम 2022 के प्रकाशन के 1 वर्ष के भीतर नियम के अनुसार सभी विभाग आवश्यकता अनुसार राज्य अधिनियम/ नियमों/आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों में संशोधन करेंगे तथा केन्द्र सरकार अधिनियम/नियमों में संशोधन हेतु पहल किये जायेंगे, जिस पर आज पर्यन्त पहल नही किया गया है। जिसके कारण पेसा प्रावधानों के बावजूद जनजाति क्षेत्र तथा जनजाति (आदिवासी) सामुदायों के अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ता है।
सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेसा नियम के संशोधन हेतु 42 आदिवासी सामुदाय के सक्षम प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति गठित कर शीघ्रता से संशोधन ड्राफ्ट तैयार किया जाकर पैसा नियम लागू किया जाए। संशोधित पेसा नियम में ग्राम सभा को संविधान के अनुच्छेद 204 (1) में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का सम्पूर्ण अधिकार दिया जाए। संयुक्त सचिव महेश रावटे ने कहा कि वर्तमान प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण शीघ्र लागू किया जाए। शासकीय नौकरी में बैकलांग एवं नई भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए।
दुलदुला जनपद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रप्रभा भगत ने कहा कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भर्ती में स्थानीय लोगों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से बलात बनाये गये नगर पंचायतों, नगर पालिका निगम को रदद् कर वापस ग्राम सभा बनाया जाये।
सेवती पन्ना ने कहा कि प्रदेश के 5 वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के बिना किये गये भूमि अधिग्रहण रदद् किया जाये बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाये तथा छ.ग. के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में सभी प्रकार के खनन पर रोक लगाई जाये।अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान के होते हुए भी जमीन कब्जा, आदिवासीयों से अत्याचार शोषण आदि मामलों में संबंधित थाने में F.I.R दर्ज नहीं किया जाता है तथा जिला न्यायालय भी कार्यवाही करने से इंकार करता है। अतः इस पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा की भारतमाला सड़क परियोजना (रायपुर से धनबाद) पत्थलगांव से साई-टांगरटोली (झारखण्ड बार्डर) 104 कि.मी. सड़क निर्माण कई स्थान पर NH 43 को विभक्त करती है, इस कारण यह औचित्य हीन है इसलिए NH 43 को ही 4-लेन बनाए जाने की माँग की। क्लेमेंट लकड़ा ने कहा कि आदिवासी युवतियों से शादी कर प्रॉपर्टी खरीदने के मामलों में संभागायुक्त के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
आदिवासी समाज के पदाधिकारी कमल साय पैंकरा ने कहा कि भारतमाला सड़क परियोजना (रायपुर से धनबाद) पत्थलगांव से साई-टांगरटोली (झारखण्ड बार्डर) 104 कि.मी. सड़क निर्माण के लिए जशपुर जिला में मौजूदा निर्माणाधीन NH-43 को ही अपग्रेड कर 4-लेन बनाया जाए, अलग से आदिवासीयों के कृषि भूमि का अर्जन न किया जाए। मनिहर लकड़ा ने कहा कि घरजियाबथान बांध निर्माण, सरडीह (आस्ता) बांध निर्माण, NH-43 के चौड़ीकरण सहित अन्य सभी परियोजनाओं में लंबित मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये। डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में रंगलाल भगत, राजेम पैंकरा, हेमन्त, कुन्दन पन्ना, वाल्टर कुजूर, अभिनन्द खाखा, सुरेभ, महेश्वर राम प्रधान, देवराज प्रेमी, मनोहर मिंज, बिपिन, सेवती पन्ना, मिथलेश महंत,आनंन्द्र गगेश्री सहित हजारों की संख्या मे गाँव के लोग उपस्थित थे.