फसल कटाई के पश्चात् खेतों में बचे हुए फसल अपशिष्ट को जलाए जाने पर प्रतिबंध, पैरा, भूसा आदि को गोठान में पशु चारा हेतु उपलब्ध कराने की गई अपील

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले में फसल अपशिष्ट को जलाये जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ फसल कटाई प्रारंभ होने जा रही है, फसल अवशेष को जलाने से मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर वायु प्रदुषण होता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने के उपेक्षा उचित प्रबंध जैसे पशु चारे के रूप  में उपयोग करने, कम्पोस्ट से खाद बनाने आदि के अवशेष जैसे, पैरा, भूसा आदि है उन्हें खेत में जलाने की अपेक्षा निकटतम गौठानों में पशु चारा हेतु उपलब्ध कराने कहा गया है।

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