अपनी ही मां की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या करने वाले पुत्र के विरुद्ध पुलिस की त्वरित कार्यवाही, हत्या के चंद घंटे में ही आरोपी पुत्र को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार !
May 5, 2023मां के चरित्र पर संदेह बना हत्या का कारण
नाम आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव पिता स्वर्गीय हरिहर उरांव, उम्र 19 वर्ष, निवासी राताखार गौरा चौक कोरबा, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक- 290 / 2023 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
कोरबा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 04 मई 2023 को कोतवाली पुलिस टाउन पेट्रोलिंग पर निकली थी, पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि करीबन 9:00 बजे राताखार गौरा चौक तरफ पहुंची थी कि एक घर के सामने मोहल्ले के लोगों की भीड़ देखकर रूके. जो मोहल्ले के खोलबहरा नामक व्यक्ति ने बताया कि पिंटु उरांव उसे रोते हुये बताया कि वह अपनी मां मीरा उरांव की चाकू मारकर हत्या कर दिया है, जिसका शव उसके मकान के अंदर मृत पड़ा है। तब पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मकान अंदर जाकर देखे तो मीरा उरांव मरी पड़ी है, सूचना मिलने पर मौके पर सूचक खोलबहरा उरांव के सूचना पर मर्ग धारा 174 जा.फौ. के अंतर्गत एवं देहाती नालसी पर अपराध धारा 302 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय उदय किरण को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इस दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव राताखार नदी किनारे की ओर दिखाई दिया है, इस सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव को पकड़े, जिसे पूछताछ करने पर अपने मां के चरित्र संदेह के कारण घर में रखे धारदार चाकू से हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी मनोज उरावं उर्फ पिंटू उरांव के द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के अंदर सोफा के नीचे छुपाना बताने पर मौके पर जाकर घटना में प्रयुक्त चाकू को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी मनोज उरांव उर्फ पिंटू उरांव के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने तथा आरोपी के विरूद्ध पूर्ण रूपेण अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक अफसर हुसैन खान, प्रधान आरक्षक 418 लक्ष्मीकांत खरसन, आरक्षक 434 दिनेश श्याम, आरक्षक 728 नवतरन सिदार आरक्षक 24 टिरेन्द्र सोनी, आरक्षक 590 सुनील राजपूत व महिला आरक्षक 173 रेहाना फातिमा की सक्रिय भूमिका रही।