रेलवे पुलिस बिलासपुर ने अपहरण के आरोपी को पकड़कर नाबालिग लडकी को बचाया

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आरपीएफ बिलासपुर ने पुलिस थाना पातुली कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के धारा 363 भारतीय दंड संहिता के मामलें में संलिप्त आरोपी को पकड़कर नाबालिग लडकी को बचाया

संदर्श न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

दिनांक 05.05.2023 को आरपीएफ बिलासपुर को एक लड़की की गुमशुदा होने की प्राप्त सूचना के आधार पर वरि. मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में गाड़ी संख्या 12810 हावडा-मुंबई मेल में आरपीएफ बिलासपुर के अनुरक्षण ड्यूटी में तैनात सउनि एस. एल. बघेल व स्टाफ द्वारा गाड़ी में प्राप्त फोटो के आधार पर खोजबीन किया गया तथा गाडी के आगे की ओर के जनरल कोच मे उक्त लड़की एवं उसके साथ एक लड़का पाया गया। दोनो से पूछताछ करने पर लड़की ने अपना नाम अक्षता देव बर्मन उम्र 14 वर्ष एवं लड़के ने अपना नाम विनायक कुरूप पिता राजेश मोहन कुरूप उम्र 20 वर्ष निवासी- 201 ब्लू बेल एस्टीन पार्क जेपी नगर 5जी फेस बैंगलोर (कर्नाटक) बताया।

उक्त लडका एवं लड़की को रेसुब पोस्ट बिलासपुर लाकर लड़की के परिजन को सुचना देने पर उनके द्वारा अपनी लडकी के मिसिंग के संबंध में पातुली पुलिस थाना कोलकाता पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 118/2023 दिनांक 05.05. 23 धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया जाना बताया गया। जिस संबंध में पुलिस थाना पातुली कोलकाता पश्चिम बंगाल से संपर्क करते हुये मामले कि पुष्टि कि गई और उनके द्वारा नाबालिक लडकी एवं लड़के को बिलासपुर लेने आना बताया गया।

दिनांक 06.05.2023 को कोलकाता पुलिस के साथ लडकी के परिजनों के रेसुब पोस्ट बिलासपुर मे आकर मामले के संबंध मे दर्ज एफआईआर प्रस्तुत किये जाने पर उक्त नाबालिक लडकी एवं आरोपी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिलासपुर के माध्यम से पुलिस थाना पातुली कोलकाता पश्चिम बंगाल के उपनिरीक्षक मिहिर बिस्वास को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया ।

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