फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी द्वारा की गई थी 5 लाख 50 हजार रूपये की ठगी, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

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आरोपी हरप्रसाद आदित्य निवासी करनौद के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13 मई 2023 को थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम करनौद निवासी हरप्रसाद आदित्य के द्वारा ई स्टोर इंडिया (एम्सि ई कारप सालुशन प्रा.लि. में) वैदिक आयुर केयर में फ्रेंचाइजी लेने पर 45,000/- रूपये महिना में मिलना और तीन हजार वालेट में आना बोला गया था। दिनांक 25 अप्रैल 22 को हरप्रसाद के द्वारा प्रार्थी से इंक्रीमेंट कर दिनांक 28 अप्रैल 22 को आन लाईन ट्रांजेक्शन कर 6,00,000/- रुपये जमा करवाने के बाद भी माह नवबंर 2022 तक  राशि प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट करने की बात कहने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 28 फरवरी 23 को 50,000/- रूपये वापस किया और उक्त कंपनी बंद हो जाना बताते हुये शेष रकम को 13,000/- रुपये मासिक क़िस्त के रूप में वापस करना, जिसका जांजगीर में नोटरी करवाया गया था। प्रार्थी द्वारा आरोपी से पैसे की मांग करने पर पैसे देने में आनाकानी कर पैसा वापस नही किया गया। इस प्रकार हरप्रसाद आदित्य द्वारा वैदिक आयुर केयर में फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर प्रार्थी से 5,50,000/- रूपये ठगी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी हरप्रसाद आदित्य निवासी करनौद थाना बिर्रा को दिनांक 14 मई 2023 को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना बिर्रा स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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