श्रमिकों को बहला-फुसलाकर अन्य राज्य ले जाने वाला फरार आरोपी चढ़ा अकलतरा पुलिस के हत्थे, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

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आरोपी देवी प्रसाद साहू निवासी मधुवा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 21/2015 धारा 370(2) भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

अकलतरा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16 जनवरी 15 को प्रार्थी लक्ष्मण सिंह श्रम उपनिरीक्षक जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0)  द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 16 जनवरी 15 को आरोपी देवी प्रसाद साहू ग्राम मधवा थाना अकलतरा के द्वारा अंर्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधि. 1979 के अंतर्गत बगैर अनुमति के 15 श्रमिकों को बहला फुसला कर गोरखपुर उ.प्र. ले जा रहा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी देवीलाल साहू के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 21/2015 धारा 370(2) भादवि कायम किया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार था, जो अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में याचिका दायर कर राहत पाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाये गये क्वेसींग याचिका खारिज कर दिया गया।

आरोपी के उसके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस द्वारा आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी देवी प्रसाद साहू सा. मधुवा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी देवी प्रसाद साहू निवासी मधुवा थाना अकलतरा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक उमेश कुमार साहू, निरीक्षक नरेन्द्र मिश्रा, हायक निरीक्षक बी.पी.खाण्डेकर एवं आरक्षक विरेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा

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