थाना नवागढ़ के आरक्षक शिवभोला कश्यप को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं उदण्डतापूर्ण आचरण प्रदर्शित करने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया निलम्बित 

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग ) के आदेश पत्र क्र. पु/जांचा / रीडर 1/87/ 23 दिनांक 22.05.23 के माध्यम से जिले के विभिन्न थाना चौकी के धारा 363 के लंबित अपराधों पतासाजी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था। जिसमें थाना नवागढ़ से सउनि हीरालाल एक्का को मध्य प्रदेश जाने हेतु नामांकित किया गया था। सउनि के हीरालाल एक्का के अवकाश में रहने के कारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अप.क्र.267 / 22 धारा 363 भादवि की डायरी कर्मचारी के साथ भेजने हेतु निर्देशित करने पर थाना प्रभारी द्वारा प्र. आर. लेखक 707 तीजराम जांगड़े को डायरी आर. 308 शिव भोला कश्यप के हाथ भेजने एवं आरक्षक को विशेष टीम के साथ मध्य प्रदेश जाने हेतु निर्देशित करने हेतु बुलाए जाने के बारे में बताने पर प्र.आर. लेखक द्वारा आरक्षक को फोन कर ड्यूटी में जाने को बोलने पर आर. 308 शिव भोला कश्यप द्वारा प्रधान आरक्षक एवं थाना प्रभारी तथा वरिष्ठ अधिकारियों को गाली-गलौज कर उदण्डता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित किया गया।

आर 308 शिवभोला कश्यप द्वारा उपरोक्त उदण्डता एवं अनुशासनहीनता प्रदिर्शत करने पर आर 308 शिवभोला कश्यप थाना नवागढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र जांजगीर-चांपा सम्बद्ध किया जाता है। आरक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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