यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 51 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत हुई कार्यवाही : कुल 16200 रूपये का हुआ जुर्माना

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बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए 23 नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए 08 एवं नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे पाए गए 06, वाहनों पर किया गया कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 51 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 23 वाहन के चालकों से 6900 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 08 वाहन के चालकों से 2400 रूपए, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 06 वाहन के चालकों से 1800 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए गए 03 वाहन के चालक से 1500 रूपए, मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करते पाए गए 01 वाहन के चालकों से 300 रूपए, मो.सा. में तीन सवारी चलाते पाये गये 01 वाहन के चालको से 300 रूपये एवं अन्य धारा के तहत 03 वाहन के चालक से 1200 रूपये कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नों पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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