दहेज के नाम पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाला आरोपी पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

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महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी

आरोपी पति रविकांत लहरे निवासी अंगारखार को दिनांक 02.06.23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 190/23 धारा 294,506,323,498ए भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2023 को प्रार्थियां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.05.23 को इसका पति शराब के नशे में घर आया और दिनभर अपने मायके वाले से फोन पर बात करते रहती है और दहेज में पुराना मोटर सायकल दिये हो जो मोटर सायकल बोला तो उसे नहीं दिये हो कहते हुये अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये पीड़िता से मारपीट किया और घर से निकाल दिया। पीड़िता को उसके भैया भाभी घर ले जाने के लिए अपने मोटर सायकल में बिठाये तो आरोपी पीड़िता को मोटर सायकल से नीचे उतार कर मारपीट करने लगा जिसे देखकर पीड़िता के भैया-भाभी बीच-बचाव किये तो उनके साथ भी मारपीट किया।  

प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर आरोपी पति रविकांत लहरे उम्र 30 वर्ष निवासी अंगारखार चौकी पंतोरा थाना बलौदा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 190/23 धारा 294,506,323,498ए भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी पति रविकांत लहरे उम्र 30 वर्ष निवासी अंगारखार चौकी पंतोरा थाना बलौदा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 02.06.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सउनि दिलीप सिंह चौकी प्रभारी पंतोरा एवं स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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