अवैध सट्टा खिलाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड हेतु भेजे गये न्यायालय.

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आरोपी (01) लक्ष्मण निवासी सलखन के कब्जे से मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम का हिसाब एवं नगदी 500/- रुपया, (2)  लोचन प्रसाद निवासी दुरपा के कब्जे से मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम का हिसाब एवं नगदी 600/- रुपया, (3) लल्लू राम निवासी सालखन के कब्जे से मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम का हिसाब एवं नगदी 700/- रुपया (जुमला नकद रकम 1800/-रूपये एवं डॉट पेन बरामद किया गया.

सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 6 छग जुआ अधिनियम 2022 के अंतर्गत कार्यवाही कर शिवरीनारायण पुलिस द्वारा न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय भेजा गया

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06 जून 2023 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सलखन निवासी लक्ष्मण कुर्रे एवं लल्लूराम दोनों ग्राम सलखन में तथा आरोपी लोचन प्रसाद निवासी दुरपा, ग्राम दूरपा में सट्टा खिलावाने हेतु सट्टा-पट्टी लिख रहे हैं, जिसकी सूचना पर शिवरीनारायण पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर लक्ष्मण के कब्जे से एक नग मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम 2050/- का हिसाब एवं नगदी रकम ₹500/- एवं एक डाट पेन, आरोपी लोचन प्रसाद के कब्जे से एक नग मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम 1800/- का हिसाब एवं नगदी रकम ₹600/- एवं एक डाट पेन, आरोपी लल्लू राम के कब्जे से एक नग मोबाइल सट्टा-पट्टी लिखा रकम 1665/- का हिसाब एवं नगदी रकम ₹700/- एवं एक डाट पेन बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 07 जून 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, हायक निरीक्षक केके कोसले, प्रधान आरक्षक रुद्रनारायण कश्यप,  प्रधान आरक्षक तारकेश पांडे, आरक्षक, श्रीकांत सिंह, आरक्षक अर्जुन यादव,  आरक्षक प्रवीण साहू, महिला आरक्षक प्रेमा जांगड़े का योगदान सराहनीय रहा।

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