आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122/23 धारा 302 भादवि के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सूरजपुर
प्रतापपुर : दिनांक 08 जून 2023 को ग्राम दुरती निवासी जयमंगल ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 जून के रात्रि में उसका पिता पवनसाय नशे में घर आया और अपनी पत्नी को गाली-गलौज करने लगा, तो भाई धीरेन्द्र सिंह पिता को गाली-गलौज करने से मना किया पर वह नहीं माना। तब उसने पिता को हाथ झापड़ से मारपीट किया फिर भी वह गाली देना बंद नहीं किया, तब वह गुस्से में फावड़ा से पिता के सर में प्रहार कर हत्या कर दिया। प्रार्थी की सूचना पर मर्ग कायमी उपरान्त अपराध क्रमांक 122/23 धारा 302 भादवि के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रामगोपाल गर्ग के सतत् मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री आई कल्याण एलिसेला ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना प्रतापपुर पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दबिश देकर आरोपी धीरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय पवन साय उम्र 31 वर्ष को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर किशोर केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक राजेश यादव, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, आरक्षक इन्द्रजीत सिंह, आरक्षक अवधेश कुशवाहा, आरक्षक हरिशचन्द्र दास व आरक्षक प्रवीण सिंह सक्रिय रहे।