मछलियों की वंश वृद्धि को संरक्षण देने 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित

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बंद ऋतु अवधि में मत्स्याखेट कार्य रहेगा पूर्णतः निषिद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मछली पालन विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।

मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए कहा है कि जिले के अंतर्गत् समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई जलाशय निर्मित किए गए हैं में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार जुर्माना या दोनों ही दंड का प्रवाधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नही हैं, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

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