चिटफण्ड कम्पनी के नाम से पैसा निवेश कराकर ठगी कर फरार हुए दो डायरेक्टर को जशपुर पुलिस ने दुर्ग एवं रायपुर से किया गिरफ्तार, 718 लोगो से लगभग 2 करोड़ 30 लाख रूपये की हुई है ठगी

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चिटफण्ड प्रकरण का डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह को पुलिस ने अमलेश्वर दुर्ग से तथा दूसरा डायरेक्टर विरेन्द्र कुमार सिंह को रायपुर से किया गिरफ्तार

718 लोगों से कुल 2 करोड़ 30 लाख रूपये का निवेश कराकर ठगी किया गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 सितम्बर 2021को प्रार्थी देवकुमार यादव निवासी कुमेकेला ने थाना पत्थलगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600 रूपये जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया। लिखित शिकायत आवेदन पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420 भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण के आरोपीगण घटना के बाद से फरार थे। पुलिस अधीक्षक जशपुर विजय अग्रवाल द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पार्टी रवाना किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक एन.एल. राठिया के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रकरण के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह को अमलेश्वर दुर्ग से अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया। जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 120(बी) भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0 2005 की ध्ंाारा 9, 10 का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 27-11-2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक एन.एल. राठिया के नेतृत्व में टीम द्वारा प्रकरण के दूसरा डायरेक्टर विरेन्द्र कुमार सिंह को रायपुर में मिलने पर अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया, आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 120(बी) भादवि. एवं छ0ग0 के निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0 2005 की धारा 9, 10 का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी विरेन्द्र कुमार सिंह को आज दिनांक 28-11-2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है।

उक्त आरोपी डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 718 लोगों से कुल 02 करोड़ 30 लाख रूपये का निवेश कराकर ठगी किया गया है। आरोपी गुरूप्रीत सिंह जांजगीर-चांपा एवं जिला-रायपुर के चिटफण्ड के प्रकरण में पूर्व में जेल जा चुका है।

संपूर्ण कार्यवाही एवं विवेचना में निरीक्षक एन0एल0 राठिया थाना प्रभारी पत्थलगांव, निरीक्षक संतलाल आयाम, निरीक्षक भरतलाल साहू, उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी, आरक्षक 332 कमलेष्वर वर्मा, आरक्षक 60 मरयानुस, आरक्षक 417 राजलाल भगत, आरक्षक 558 तुलसी दास रात्रे, आरक्षक 582 दिनेश्वर यादव, आरक्षक 462 संतोष बेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

1 आरोपी- गुरूप्रीत सिंह पिता स्व0 राम सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्रीन अर्थ सिटी, जैश्मीन-1 फ्लैट नं0- 402 अमलेश्वर थाना-अमलेष्वर जिला-दुर्ग (छ0ग0)

2 आरोपी –  विरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू पिता स्व0 सत्यनारायण सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी-पिरदा हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, मकान नं. स्प्ळ 44 रायपुर थाना-मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) गिरफ्तारी दिनांक- 28-11-2021 के प्रातः 10ः30 बजे

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