शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

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आरोपी गोविंद कुमार धीवर पिता लक्ष्मी प्रसाद धीवर उम्र 24 वर्ष साकिन बनारी वार्ड क्रमांक 15 थाना जांजगीर के विरुद्ध धारा 376 भादवि, 06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर : प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया एवं आरोपी का वर्ष 2016 से सम्पर्क था, स्कुल में दोनो साथ ही पढते थे, तब से गोविन्द इसके से शारिरीक सम्बन्ध बनाने के लिए जोर डालता था, मना करने पर भी इसे शादी का झाँसा देकर प्रार्थिया के साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाता था और शारिरीक शोषण करता था। शादी के बारे में बोलने पर उसने 5 अक्टूबर 2020 को प्रार्थीया के मांग में सिन्दुर लगाकर शादी की और भरोसा दिलाया, जब भी शादी के लिए बोलती थी, तब आरोपी टाल मटोल करता था।

आरोपी वर्ष 2021 में नौकरी के लिए बाहर चला गया, अवकाश में जब भी घर आता तो पीड़िता गोविन्द को शादी के लिए बोलती थी, तो मना करता था और घर में आ जाता था और मना करने पर भी शारिरीक सम्बन्ध बनाता था। अपने घर में भी बुला लेता और शारिरीक सम्बन्ध बनाने के लिए धमकी देता, मारपीट करता, आरोपी द्वारा शादी नहीं करूंगा जो करना है कर लो, तु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कहकर धमकी दिया।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में 389/23 धारा 376 भादवि 6 पास्को एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।      

महिला पर घटित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गोविंद कुमार धीवर पिता लक्ष्मी प्रसाद धीवर उम्र 24 वर्ष साकिन बनारी वार्ड क्रमांक 15 थाना जांजगीर को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 14 जून 2023 को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक राम कुमार जैन, सहायक निरीक्षक माधव सिंह, आरक्षक सोमश शर्मा, आरक्षक फिरत सिदार एवं थाना जांजगीर स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा

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