ग्राहकों के किश्त की राशि खातों में जमा न कर ग्राहकों के साथ ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार, फायनेंश कम्पनी के मैनेजर के पद पर कर रहा था कार्य

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लगभग 8 लाख 88 हजार रूपये की रकम खाते में न डालकर किया गबन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी संदीप सिन्हा पिता अर्जुन सिन्हा, श्रीराम फायनेंस कार्पाेरेशन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी तपकरा के द्वारा इस आशय का शिकायत पत्र थाना तपकरा में दिया कि श्रीराम फायनेंस कार्पाेरेशन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी तपकरा का मैनेजर भूपेन्द्र साहू ग्राहको से किश्त में जमा किया हुआ रकम करीबन 8 लाख 88 हजार 69 रूपये को कंपनी के खाते में जमा न कर गबन कर लिया है।

प्रार्थी की शिकायत आवेदन पत्र से आरोपी भूपेन्द्र साहू के विरूद्ध दिनांक 19 मार्च 2021 को थाना तपकरा में अपराध क्रमांक 37/2021 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही किया गया। विवेचना दौरान आरोपी की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में पुलिस टीम रायपुर रवाना किया गया। सायबर सेल पुलिस कार्यालय जशपुर के सहयोग से आरोपी भूपेन्द्र साहू पिता परसराम साहू उम्र 31 वर्ष निवासी कोना, थाना जरहागांव जिला मुंगेली (छ0ग0) को रायपुर से दिनांक 27 नवम्बर 2021 कोे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर दिनांक 28 नवम्बर 2021 को आरोपी भूपेन्द्र साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तारी करने में उप निरीक्षक एल0आर0 चौहान थाना प्रभारी-तपकरा, सहायक उप निरीक्षक नसरूद्दीन अंसारी, सायबर सेल पुलिस कार्यालय जशपुर, आरक्षक क्र. 568 राजेन्द्र रात्रे, आरक्षक क्र. 639 दीपक बंजारे थाना-तपकरा की सराहनीय भूमिका रही है।   

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