समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि चौकी लोदाम क्षेत्र के प्रार्थी ने चौकी लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बालिका को दिनांक 10 नवम्बर 2021 के प्रातः 7.00 बजे बालिका का जीजा रामचन्द्र लोहरा पिता मोहन लोहरा उम्र 25 वर्ष निवासी मगरूतला थाना जारी जिला गुमला (झारखण्ड) अपने पास बहला फुसलाकर दिल्ली बुला लिया है। अपहृता के पिता के रिपोर्ट पर चौकी लोदाम थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 273/21 धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना क्रम में आरोपी का लोकेशन उत्तरप्रदेश क्षेत्र में होने की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में स0उ0नि0 अश्वनी पाण्डेय, आरक्षक पंकज तिर्की, आरक्षक ताराचंद्र मिरेन्द्र एवं महिला आरक्षक जयादेवी पैंकरा की पुलिस टीम गठित कर उत्तरप्रदेश रवाना किया गया, पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी कर आरोपी के ठिकाना ग्राम छावनी, थाना छावनी जिला बस्ती (उत्तरप्रदेश) में दबिश देकर आरोपी रामचन्द्र लोहरा को हिरासत में लेकर एवं अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर दिनांक 27 नवम्बर 2021 को थाना जशपुर लाया गया।
पीड़िता के कथनानुसार आरोपी रामचन्द्र लोहरा उसका जीजा फोन से बहला फुसलाकर दिल्ली बुला लिया और उत्तरप्रदेश क्षेत्र ले जाकर ईंट भट्ठा के डेरा में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी रामचन्द्र लोहरा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 27 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। विवेचना क्रम में अपहृता के कथन एवं मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 366(क), 376(2)(च)(ढ) भादवि. व धारा 5(ढ),6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।
उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स0उ0नि0 अश्वनी पाण्डेय, आरक्षक पंकज तिर्की, आरक्षक ताराचंद्र मिरेन्द्र एवं महिला आरक्षक जयादेवी पैंकरा का विशेष योगदान रहा है।