निलंबित परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सन्ना क्रेसेन्सिया टोप्पो की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि किया गया मान्य

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

श्रीमती क्रेसेन्सिया टोप्पो पर्यवेक्षक कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सन्ना जिला जशपुर छ.ग. को बीज निगम के माध्यम से वितरण करने वाले रेडी टू ईट फूड को अपने आधिपत्य में लेने एवं समय पर वितरण नहीं करने, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम प्रभावित होने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लंघन, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने के कारण एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि जारी किये गये थे अपचारी कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपने विरुद्ध आरोपित आरोप स्वीकार कर लिया गया है, फलस्वरूप संबंधित अपचारी कर्मचारी के ऊपर अधिरोपित आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।

अतः अपचारी कर्मचारी श्रीमती क्रेसेन्सिया टोप्पो पर्यवेक्षक, एकी. बाल विकास परियोजना सन्ना जिला जशपुर (छ.ग.) को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप कदाचरण का दोषी पाया जाकर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत् दीर्घ शास्ति अन्तर्गत 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाकर कर्तव्य पर बहाल करते हुए मूल पदस्थापना कार्यालय एकी. बाल विकास परियोजना सन्ना जिला- जशपुर छ.ग. में पदस्थ किया जाता है। एतद अनुसार निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये कार्य अवधि माना जायेगा ।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!