जनजातीय समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आठ सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, बालाछापर में 6 जून को घटी घटना से उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा..पढ़ें पूरी ख़बर

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ईसाई आदिवासी महासभा के धरना प्रदर्शन के बाद जनजातीय समाज ने आठ सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

बालाछापर में 6 जून को घटी घटना से उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 14 जून को ईसाई आदिवासी महासभा का धरना प्रदर्शन हुआ। दूसरे ही दिन 15 जून को जनजातीय समाज के बैनर तले हिन्दू समुदाय के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में जनजाति समाज से मनीजर राम भगत, अरविंद भगत, गंगा राम भगत, राज कपूर भगत, गोविंद राम भगत प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

-: प्रमुख मांग:-

1. जनजातीय समाज से धर्मांतरित इसाईयों के आरक्षण का लाभ समाप्त कर जनजातीय अनुसूची के बाहर किया जावे। 2. चंगाई सभा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जावे। 3. धर्मांतरण में लगे चर्च के अधीन संचालित शासकीय मान्यता एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों से इनके धार्मिक चिन्ह हटाया जावे। 4. इनके विद्यालय की मान्यता समाप्त की जावे तथा सरकारी अनुदान बंद किया जावे। 5. विदेशी फंड की भी जांच की जावे। 6. हिन्दु देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों को खंडित अथवा नष्ट किये जाने से निषेधित किया जावे एवं दोषियो पर दोषी पाये जाने पर दंडित किया जावे। 7. इसाई मिशनरीज द्वारा विभिन्न नामों से संचालित एन0जी0ओ0 की जांच कर निरस्त किया जावे। 8. जनजाति समाज की भूमि पर धर्मांतरित इसाई के कब्जे को तत्काल धारा 170 ‘ख’ छ०ग० भू राजस्व संहिता के अंर्तगत मूल भूमिस्वामी को कब्जा दिलाई जावे एवं निर्मित चर्च का भी कब्जा मूल भूमिस्वामी को दिलाया जावे।

जनजातीय समाज ने कलेक्टर जशपुर के अतितिक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि 1. माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। 2. माननीय गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली। 3. माननीय अध्यक्ष जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली। 4. माननीय मुख्य मंत्री, छ०ग० शासन, रायपुर छ०ग० 5. माननीय मुख्य सचिव, छ०ग० शासन, रायपुर छ०ग०। 6. माननीय गृह सचिव, छ०ग० शासन, रायपुर छ०ग० 7. माननीय पुलिस महानिदेशक, छ०ग० शासन रायपुर, 8. माननीय पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर। 9. माननीय पुलिस अधीक्षक, जशपुर, जिला- जशपुर (छ0ग0) को भी प्रेषित की है।

पढ़ें जनजातीय समाज का ज्ञापन-

प्रति,

माननीय कलेक्टर महोदय, जिला- जशपुर (छ०ग०)

विषय :- इसाई मिशनरीज के द्वारा जनजातीय समाज के लोगों का एक साजिश के तहत धर्मांतरण किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तथा चर्च के ही नन एवं पादरियों के द्वारा जशपुर क्षेत्र की शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग किये जाने के संबंध में उचित कार्यवाही बाबत् ।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि जशपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की कई जातियां निवास करती है और अपने-अपने रीति-रिवाज एवं परंपराओं का पालन करते हैं, इसाई मिशनरीज विगत कई वर्षों से एक साजिश के तहत इस क्षेत्र के भोले-भाले वनों में रहने वाले जनजातीय समाज को शिक्षा एवं चिकित्सा के नाम पर बरगलाकर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं।

महोदय, यह भी विदित हो कि इसाई मिशनरीज भोलेभाले जनजाति समाज के लोगों को ऐन केन प्रकारेण दबाव पूर्वक भी धर्मातरण कराये जाने का कई बार प्रयास किया गया है और इसकी शिकायत समय-समय पर उचित मंचों पर भी किया गया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही लोहार जाति की एक नाबालिक लड़की जो वर्तमान में बालिक हो चुकी है उसे भी एक षडयंत्र के तहत बत्तीसमां कराकर उसके अभिभावक एवं समाज से अनुमति एवं सहमति लिए बिना तथा ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 1968 का परिपालना किये बिना माननीय कलेक्टर महोदय को सूचना दिये बगैर एवं धर्म परिवर्तन की अनुमति माननीय कलेक्टर से लिए बिना उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे नन बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया और उसे धर्म परिवर्तन कराये जाने का भी प्रशिक्षण देकर गांव-गांव में धर्म परिवर्तन कराये जाने का आपराधिक कृत्य कराया जा रहा है।

श्रीमान आपको ज्ञात हो कि कुमारी विभा बाई उर्फ विभा केरकेटटा के द्वारा दिनांक 06-06-23 को ग्राम बालाछापर में हिरामनी बाई के घर मे कुछ नन एवं पादरियों को लेकर रोग ठीक कर देने के नाम पर ‘चंगाई सभा’ करा रहे थे और इस चंगाई के माध्यम से हिरामनी बाई पति स्व. सोहन राम गांव के आसपास के लोगो को अपने घर में जबरन बुलाकर आशीष पानी देने के नाम पर ठगकर बुलाया गया और उनके गले में क्रूस टांगने का प्रयास किया गया तथा सबके हाथ में बाइबिल भी दिया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामवासियों को हुई, वैसे ही इसकी सूचना सिटी कोतवाली जशपुर को दी गई. पुलिस के साथ ग्रामवासी चंगाई सभा के पास एकत्रित हुए और विधि विरूद्ध किये जा रहे इस कार्यवाही को पुलिस प्रथम दृष्टया देखकर इस प्रकरण में दोषी व्यक्ति दिनेश राम, विभा बाई, हिरामनी बाई, फुलवती विश्वकर्मा और सचिन राम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 151 / 2023 के अंतर्गत एवं भारतीय दंड विधान की धारा 295 ए एवं 153 ए के तहत दिनांक 06/06/ 23 को ही रात्रि 08 बजे प्रथम सूचना दर्ज किया गया और इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

महोदय इस क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं थी, जिले के लगभग हर थाने में इस प्रकार घटनाओं की सूचना दी गई और कई लोगों के विरूद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा गांव-गांव में चंगाई सभा के नाम पर इसाई मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है और इन सबकी भी शिकायत संबंधित मंचों पर की जाती रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मामलों अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया न ही शिकायत पर संज्ञान लिया गया। बीते दिनों धर्मांतरण को लेकर बस्तर में जिस प्रकार की घटना घटी उसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार स्वयं ही संज्ञान ली और सरकार के सचिव के द्वारा भी धर्मांतरण के संबंध में कठोर कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में भी खुलेआम तरह-तरह के प्रलोभन एवं प्रवंचनाओं के द्वारा धर्मांतरण कराने का आपराधिक कृत्य किया जा रहा है।

दिनांक 06/06/23 की घटना के पश्चात सिस्टर्स एसोशिएसन जो इसाई मिशनरीज के द्वारा संचालित शासकीय अनुदान से संचालित विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करती हैं एवं कुछ पादरी मिलकर स्वयं के द्वारा किये जा रहे अपराध से बचने के लिए राजनैतिक विद्वेश पूर्ण तरीके से दिनांक 14/06/23 को रणजीता स्टेडियम के सामने धरने में बैठकर अपराध के सूचनादाता लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई तथा इनके द्वारा धर्मांतरण के कुचक्र को चलाने के लिए इस प्रकार पुलिस की कार्यवाही एवं प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही पूरे जनजातीय समाज को एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हिन्दू संगठन पर धार्मिक हमला करने का प्रयास भी किया गया, जिससे समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसाई मिशनरीज के उक्त कारणों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी भंग होने की प्रबल संभावना है एवं इनके द्वारा लगातार सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम जनजातीय समाज गंभीर रूप से आहत हैं।

महोदय, दिनांक- 06.06.2023 की घटना के बाद दोषी व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया है और इनके रिहा होने पर अभियुक्तगण के निवास बालाछापर में दिनांक – 14.06.2023 को पड़ोसी राज्य झारखण्ड, उड़ीसा से कुछ असामाजिक तत्व जो ईसाई मिशनरीज के लिए काम करते हैं, वे आकर इस क्षेत्र में सर संघचालक मोहन भागवत जी एवं अन्य संघ के पदाधिकारियों के विरूद्ध गंदी-गंदी गालियाँ देकर हिन्दू देवी-देवताओं के संबंध में अपमान जनक बात कही गई, जिसे गांव-समाज के लोग सुनकर आहत हुए हैं, बाहर से आये हुए लोगों की भी जानकारी एकत्रित कर इनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इस क्षेत्र में इनके कारण यदि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन को यह जानकारी होने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में यदि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध 10 दिवस के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो पूरा सर्वसमाज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जायेगा और इसकी भी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, अतः उक्त तथ्यों के साथ यह मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर जिस इसाई मिशनरीज अथवा इनके अनुषांगिक संस्थाओं के द्वारा चंगाई अथवा अन्य प्रकार से धर्मांतरण कराया जा रहा है इस संबंध में एक विशेष जांच समिति गठित किया जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जावे एवं चंगाई सभा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जावे।

समस्त जनजातीय समाज

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