अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर जेल !

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आरोपी राकेश कुमार साहू पिता किशुन साहू उम्र 20 वर्ष साकिन अमलीडीह जिला बलौदा बाजार के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही 

नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 26 फरवरी 2023 को उसकी नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 100/23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था, विवेचना के दौरान अपहृता को राकेश साहू के कब्जे से बरामद किया गया है। अपहृता के कथन अनुसार प्रकरण में 366, 376 भादवि 04,06 पास्को एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी राकेश साहू पिता किशुन साहू उम्र 20 वर्ष साकिन अमलीडीह थाना गिधौरी जिला बलौदा बाजार को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 15 जून 2023 को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक छगन साहू, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक महेंद्र राज, आरक्षक सुंदर अनंत,  महिला आरक्षक प्रेमा जांगड़े का सराहनीय योगदान रहा

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