अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

Advertisements
Advertisements

आरोपी रामस्वरूप कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 40 ग्राम सेमरिया थाना बिर्रा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना बिर्रा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

एक सफेद रंग प्लास्टिक जरीकेन में 5 लीटर एवं एक 2 लीटर प्लास्टिक बोटल में 2 लीटर महुआ शराब कीमत 700/- रूपये थाना बिर्रा पुलिस द्वारा की गई जप्त

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा  

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 17.06.2023 दौरान जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सेमरिया का रामस्वरुप कश्यप नाम का व्यक्ति अपने घर में बिक्री हेतू अवैध शराब छुपा के रखा है। जिसकी सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार आरोपी के घर रेड करने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन में 5 लीटर एवं एक 2 लीटर  प्लास्टिक बोटल में 2 लीटर महुआ शराब कुल 7 लीटर कीमत 700/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्ति पत्रक के अनुसार जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी रामस्वरूप कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 40 ग्राम सेमरिया थाना बिर्रा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबुत पाये जाने से थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 101/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सहायक निरीक्षक जी.पी.खाखा, हायक निरीक्षक बी.एल.दिवाकर, आरक्षक राजेश कौशिक, आरक्षक पतिराम यादव  का विशेष योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!